Welcome to Abhinav Times   Click to listen highlighted text! Welcome to Abhinav Times
Friday, September 20

बीकानेर में आज धारा 144 के तहत रात 12 बजे से लागू होगी निषेधाज्ञा, इतने दिन तक चलेगी

अभिनव न्यूज
बीकानेर:
होली पर्व के दौरान जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा जानमाल की सुरक्षा की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह आदेश 5 मार्च को रात्रि 12 बजे से 07 मार्च के रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद ने दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए हैं। जिले के निवासियों व यहां विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को निर्देशित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तोल, सभी प्रकार की बंदूकें एवं धारदार हथियार जैसे गंडासा, फर्सा, तलवार, भाला, चाकू, कुल्हाड़ी, बरछी आदि विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार, आपत्तिजनक विस्फोटक पदार्थ एवं लाठी, जिसका हत्था तार से बंधा हो आदि लेकर न तो घूमेगा न ही प्रदर्शन करेगा।

Click to listen highlighted text!