अभिनव न्यूज, नेटवर्क। आज बहरोड़ कोर्ट ने चाकसू से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को एक साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही 55 लाख जुर्माना लगाया गया है. वेद प्रकाश सोलंकी को चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने एक साल के साधारण कारावास और 55 लाख रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है. यह फैसला बहरोड़ ACJM-3 न्यायाधीश निखिल सिंह ने सुनाया.