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सीकर। सीकर की पोक्सो कोर्ट संख्या-2 ने नाबालिग युवती से रेप करने के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 36 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 3 साल पुराना है। कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।
एडवोकेट कैलाश दान कविया ने बताया कि 11 जून 2021 को परिवादी ने सीकर जिले के खंडेला पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 जून को उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी घर से खंडेला में दवाई लेने का कहकर गई थी। लेकिन वह काफी समय बीत जाने के बाद भी घर नहीं लौटी।
नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपी को पकड़ा
इस मामले में खंडेला पुलिस ने नाबालिग की तलाश शुरू कर दी। जांच में पुलिस को पता चला कि नाबालिग युवती का किडनैप कर रेप किया गया है। मामले में खंडेला पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 14 जून 2021 को नाबालिग को दस्तयाब कर लिया साथ ही आरोपी अनिल कुमार निवासी कानपुर, उत्तरप्रदेश को भी गिरफ्तार कर लिया।
ईंट भट्टे पर काम करता था आरोपी
आरोपी नाबालिग को अपने साथ कानपुर भी लेकर गया था। इसके बाद नाबालिग का मेडिकल कराया गया, जिसमें सामने आया कि आरोपी ने नाबालिग के साथ रेप किया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। आरोपी सीकर जिले में एक ईंट भट्टे पर काम करता है।
3 साल पोक्सो कोर्ट संख्या-2 में चला मामला
एडवोकेट ने बताया कि रेप का यह मामला 3 साल तक सीकर की पोक्सो कोर्ट संख्या-2 में चला। कोर्ट में आरोपी के खिलाफ 16 गवाह और 40 दस्तावेज पेश किए गए। इनके आधार पर पोक्सो कोर्ट संख्या-2 के विशिष्ट न्यायाधीश अशोक चौधरी ने आरोपी अनिल कुमार को दोषी मानते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 36 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।