चंडीगढ़ |पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में तिहाड़ जेल से पंजाब लाए गैंगस्टर लॉरेंस के वकील ने पंजाब पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एडवोकेट विशाल चोपड़ा ने कहा कि पंजाब पुलिस ऑन कैमरा इंटेरोगेशन नहीं कर रही है। लॉरेंस को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। चोपड़ा ने इसके खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है, जहां पंजाब पुलिस और सरकार को जवाब देना होगा।
चोपड़ा ने आरोप लगाया कि लॉरेंस की रिमांड के दौरान पंजाब पुलिस कई तरह के वॉयलेशन कर रही है। लॉरेंस को थर्ड डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है, उसकी जान को खतरा है। डॉक्टरों की टीम बुलाकर मनमाने ढंग से लॉरेंस का मेडिकल कराया जा रहा है।
14 जून को दिल्ली से लाई थी पंजाब पुलिस
लॉरेंस के वकील विशाल चोपड़ा ने कहा कि पंजाब पुलिस उनके क्लाइंट को 14 जून को पटियाला हाउस कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर मानसा ले गई थी। पंजाब के एडवोकेट जनरल अपनी टीम के साथ कोर्ट में पेश हुए थे। पंजाब पुलिस के सीनियर अफसर भी साथ थे। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि लॉरेंस की सिक्योरिटी में कोई चूक नहीं होगी।
लॉरेंस को वकील के बगैर कोर्ट में पेश किया
चोपड़ा ने कहा कि लॉरेंस को पंजाब से मानसा ले जाने के बाद पुलिस ने सुबह 4 बजे ही मजिस्ट्रेट के घर पेश कर दिया। उस वक्त लॉरेंस के पक्ष से कोई वकील वहां नहीं था। हमारा वहां होना जरूरी था। हम सुबह पेश करने की तैयारी में थे, इन्होंने रात को ही पेश कर दिया। वहां से लॉरेंस का 7 दिन का रिमांड ले लिया गया।
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वॉयलेशन कर रही सरकार
लॉरेंस के वकील ने कहा, ‘मैं पंजाब पुलिस और सरकार को कह रहा हूं कि आप नियम का वॉयलेशन कर रहे हैं। कल कोर्ट में इसका जवाब देना होगा। मैं इसके खिलाफ कोर्ट में रिट दायर करूंगा। कोर्ट वीडियो मागेंगी।’ रिमांड के दौरान आरोपी से वीडियो कैमरे के सामने पूछताछ होनी चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट के परमवीर सिंह वर्सेज बलजीत सिंह केस के फैसले का वॉयलेशन है। इसमें साफ बताया गया है कि इंटरोगेशन के दौरान कैमरा होना जरूरी है।
लॉरेंस के वकील से मिलने का अधिकार भी छीना
चोपड़ा ने कहा, ‘CRPC में 41(D) में मेरे क्लाइंट लॉरेंस का अधिकार है कि वह अपनी मर्जी के वकील से मिल सके। उसका वॉयलेशन किया जा रहा है। उससे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। इसके जरिए पुलिस लॉरेंस के साथ बरती जा रही बेरहमी को छुपाना चाहती है।’