15 साल की नाबालिग से रेप के आरोपी को 7 साल के कारावास और 50 हजार के जुर्माने की सजा
अभिनव न्यूजसीकर। 15 साल की नाबालिग से रेप के मामले में गुरुवार को आरोपी को सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने आरोपी को 7 साल के कारावास और 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की जांच करने वाले 2 RPS के खिलाफ कार्रवाई के लिए DGP को लेटर भी लिखा है। फैसला सीकर की पोक्सो कोर्ट संख्या-2 ने सुनाया है।
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लोक अभियोजक कैलाशदान कविया ने बताया कि 27 अक्टूबर 2017 को 15 साल की नाबालिग लड़की के पिता ने श्रीमाधोपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया था कि सुबह 7:30 बजे उसकी लड़की स्कूल गई थी। जिसे ओमप्रकाश यादव और उसका साथी रोहिताश बहला-फुसलाकर और डराकर एक होटल में ले गए।
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होटल में ओमप्रकाश ने नाबालिग के साथ रेप किया। नाबालिग ने घर पर लौटकर अपने घरवालों को पू...