राजस्थान : छात्र संघ चुनाव रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
अभिनव न्यूज, नेटवर्क। राजस्थान हाईकोर्ट ने शनिवार को उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया जिसमें विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 2023-24 सत्र के लिए छात्र संघ चुनावों को रद्द करने वाले परिपत्र को चुनौती दी गई थी। 12 अगस्त के सर्कुलर पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता शांतनु पारीक ने मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ के समक्ष दलीले पेश कीं। पारीक ने दावा किया कि राज्य सरकार ने मनमाने ढंग से छात्र संघ चुनावों को रद्द किया है जो 2010 से हर साल (COVID-19 के कारण 2020 और 2021 को छोड़कर) नियमित रूप से होते आए हैं।
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शांतनु पारीक ने अपनी दलील में कहा- मनमाने ढंग से छात्र संघ चुनावों को रद्द किया जाना देश के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और 21 के तहत अपने प्रतिनिधियों को चुनने के विश्वविद्यालय और कॉले...