राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू, जानें प्रावधान
अभिनव न्यूजजयपुर। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 2023-24 के लिए प्रावधान जारी कर दिए हैं. नए प्रावधानों के मुताबिक अस्पताल में प्रसव पीड़ा के दौरान अगर मौत हुई तो बीमा कवर नहीं मिलेगा. इसके अलावा ऑपरेशन में डॉक्टर की गलती से,शराब या नशीली दवा पीने से,सांप आदि के काटने से होने वाली मौत पर भी बीमा कवर नहीं मिलेगा
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एक परिवार में दो या दो से अधिक मौतें होने पर केवल 10 लाख रुपये तक का ही क्लेम मिलेगा. इसके अलावा दावे का भुगतान 90 दिन में करने का नियम बनाया गया है. इसके अलावा चिरंजीवी कार्डधारक परिवार का जनाधार लिंक होने पर ही दुर्घटना बीमा क्लेम का भुगतान होगा
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कितने लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा
राजस्थान में यह योजना लागू हो गई...