आम आदमी पार्टी पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, 10 अगस्त तक कार्यालय खाली करने का आदेश
अभिनव न्यूज, नेटवर्क। आम आदमी पार्टी (आप) को अंतिम अवसर देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सत्तारूढ़ पार्टी को दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित भूमि पर अतिक्रमण कर बने उसके ऑफिस को 10 अगस्त तक खाली करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने आप की उस अर्जी को स्वीकार कर लिया जिसमें शीर्ष अदालत द्वारा 4 मार्च को निर्धारित 15 जून की समय सीमा को आगे बढ़ाने की मांग की गई थी। पीठ में न्यायमूर्ति संदीप मेहता भी शामिल थे।
अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली राजनीतिक पार्टी को आदेश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के समक्ष एक अंडरटेकिंग दाखिल करे कि वह इस साल 10 अगस्त को या उससे पहले विचाराधीन परिसर को खाली कर कब्जा सौंप देगी। गौरतलब है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की ...