समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत, CBI 8 जून तक नहीं कर सकेगी गिरफ्तार
अभिनव न्यूजमुंबई: आर्यन खान मामले में समीर वानखेड़े के 25 करोड़ रुपए मांगने मामले में सीबीआई की जांच के खिलाफ समीर वानखेड़े बॉम्बे हाईकोर्ट गए हैं। यहां उनकी याचिका पर सुनवाई जस्टिस अभय आहूजा और जस्टिस एम एम साठे कर रहे हैं।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
इस मामले में सीबीआई ने कहा है कि वह अभी PC एक्ट के 17a को लेकर हलफनामा दायर नहीं कर पायी है। 17a पर NCB ने हलफनामा दायर किया है। इस मामले में जांच एजेंसी और टाइम चाहती है लेकिन अरेस्ट से अंतरिम राहत को खत्म करना चाहती है। सीबीआई के वकील का कहना है कि अंतरिम राहत की वजह से सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
कोर्ट ने वाट्सएप चैट मीडिया में लीक होने पर जताई आपत्ति
वहीं सीबीआई की इन दलीलों के बाद समीर वानखेड़े के वक...