भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को झटका, 7400 करोड़ के अतिरिक्त मुआवजे की मांग SC में खारिज
अभिनव न्यूजभोपाल: भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों को और मुआवजा नहीं मिल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 की इस त्रासदी के पीड़ितों के लिए यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेश (यूसीसी) की उत्तराधिकारी फर्मों से 7,400 करोड़ रुपये के अतिरिक्त मुआवजे की मांग को लेकर केंद्र की ओर से दायर क्यूरेटिव याचिका पर मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।
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मुआवजे में घोर लापरवाही पर फटकार शीर्ष अदालत ने केंद्र की याचिका खारिज करते हुए भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के मुआवजे में घोर लापरवाही पर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबित दावों को पूरा करने के लिए भारत सरकार की ओर से RBI के पास पड़े 50 करोड़ रुपये की राशि का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले यूसीसी की उत्तराधिकारी फर्मों ने शीर्ष कोर्ट में कहा था कि भारत सरकार...