केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की एफआईआर निरस्त करने से इंकार
अभिनव न्यूज, नेटवर्क। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ख़ुद कानूनी पेच में उलझते नज़र आ रहे हैं।राजस्थान हाई कोर्ट ने केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से दायर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रोटेस्ट पिटीशन पर दिए गए जांच के आदेश को अपास्त करते हुए मामला पुन: एसीबी कोर्ट बीकानेर को सुनवाई के लिए भेज दिया है. वहीं एसीबी (एंटी करप्शन विंग) में दर्ज FIR को निरस्त करने से इनकार कर दिया है. जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता केंद्रीय मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल की ओर से दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश पारित किया है.
दरअसल वर्ष 2007 में अर्जुनराम मेघवाल की पोस्टिंग चूरू में बतौर कलेक्टर थी. तब राज्य सरकार से उन्हें निर्देश मिले कि चूरू में 18 सैनिकों और उनके परिजनों को प्लॉट आवंटन का मामला अटका हुआ है. इसका जल्द निपटारा किया जाए...