अजमेर एसपी थप्पड़ मामला:पूर्व विधायक बाबूलाल सिंगारिया को 3 साल की हुई सजा, 50 हजार का लगाया जुर्माना
अभिनव न्यूजअजमेर: करीब 22 साल पहले अजमेर के तत्कालीन SP को थप्पड़ मारने के मामले में शुक्रवार को पीसीपीएनडीटी कोर्ट ने फैसला सुनाया। जज की ओर से केकड़ी के पूर्व विधायक बाबूलाल सिंगारिया को 3 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया है। मामले की अभियोजन अधिकारी निर्मला कुमारी ने बताया कि शुक्रवार को 22 साल पहले अजमेर के तत्कालीन एसपी आलोक त्रिपाठी को थप्पड़ मारने के मामले में पीसीपीएनडीटी कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया।
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जज ने 20 गवाह और दस्तावेजों के आधार पर केकड़ी के पूर्व विधायक बाबूलाल सिंगारिया को 3 साल की सजा और 5 हजार का जुर्माना लगाया है। विभिन्न धाराओं में जज की ओर से यह फैसला सुनाया गया। उन्होंने बताया- इस मामले में आखरी गवाई तत्कालीन कलेक्टर उषा शर्मा की हुई थी।
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