अभिनव न्यूज
बीकानेर। बीकानेर संभाग के श्रीगंगानगर जिले में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) की विशेष अदालत (संख्या-02) के न्यायाधीश ने एक किशोरी का पीछा करने और अश्लील इशारे करने के आरोपी युवक को आज 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक नवप्रीतकौर संधू ने प्रकरण के तथ्यों की जानकारी देते बताया कि जिले के दूरवर्ती रावला थाना में एक महिला द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर संजय बिश्नोई (24)निवासी चक 10 केपीडी के विरुद्ध उसकी नाबालिग पुत्रियों का स्कूल आते-जाते पीछा करने, अश्लील इशारे करने मोबाइल फोन पर अश्लील मैसेज भेजने तथा बार-बार कॉल करने के आरोप में 30 जुलाई 2021 को मुकदमा दर्ज करवाया था।
महिला ने आरोप लगाया कि संजय बिश्नोई उसकी दो नाबालिग पुत्रियों का भी स्कूल आते जाते पीछा करता था और छेड़खानी का प्रयास करता था। जब उसकी पुत्रियां और ननद की बेटी घर के पास ही पानी के खाले पर कपड़े धोने जाती थी तो संजय बिश्नोई मोबाइल फोन लेकर वहां खड़ा रहता और गलत इशारे करता।