प्रत्येक कार्य के लिए समय सीमा तय, संबंधित विभाग के अधिकारी होंगे जिम्मेदार जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश
बीकानेर। पुलिस, एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी(एनएच) को राजमार्गों पर बने समस्त अवैध कट सात दिनों में बंद करने होंगे। तीनों विभाग इसी अवधि में स्पीड कामिंग जोन (speed calming zone) का निर्धारण और निर्माण करेंगे। वहीं पुलिस विभाग द्वारा इस दौरान ब्लैक स्पाॅट्स चिन्हित किए जाएंगे।
जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद कलाल ने सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सड़कों पर विभिन्न सुधारात्मक कार्यों हेतु संबंधित विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों एवं इनकी समयावधि का निर्धारण किया है।
इसके अनुसार पुलिस द्वारा अंधेरे की वजह से दुर्घटना संभावित स्थानों का सात दिन में चिन्हीकरण करना होगा। परिवहन और पुलिस विभाग एक महीने में वाहनों पर तथा पुलिस, परिवहन और पशुपालन विभाग साठ दिनों में राजमार्गों के किनारे वाले गांवों के पशुओं के सींगों पर रिफ्लेक्टर लगाएंगे। एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी (एनएच) तीस दिन में राजमार्गों के साइड पटरियों पर पडे़ मलबे को हटाने एवं इनकी मरम्मत करने का कार्य करवाएंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए कि विजिबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए झाड़ियों आदि की सफाई करवाने तथा हाइवे पर खुलने वाली सभी ग्रामीण सड़कें और एप्रोच रोड में नियमानुसार स्पीड ब्रेकर बनवाने का कार्य तीस दिनों में किया जाएगा। इसी प्रकार राजमार्गों पर घुमाव में केट आईज लगवाने के लिए तीस दिन, बसों में स्पीड गर्वनर की सुनिश्चितता नहीं होने पर सख्त कार्यवाही करने और राजमार्गों पर सभी साइनेज उचित तरीके और स्थान लगवाना सुनिश्चित करने के लिए सात दिन, राजमार्गों के किनारे बने ढाबों के समानांतर सड़क के किनारे रैलिंग एवं रिफ्लेक्टर टेप लगाने के लिए तीस दिनों का समय निर्धारित किया गया है।
टोल नाकों पर होंगे आई चैकअप शिविर
जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार टोल नाकों पर वाहन चालकों के लिए अगले साठ दिनों में आई चैकअप शिविर आयोजित करने होंगे। टोल नाकों पर हेलमेट चैकिंग का सघन अभियान पूरे महीने पुलिस द्वारा चलाया जाएगा। टोल मैनेजिंग कंपनी के पेट्रोलिंग वाहनों की क्रियाशीलता और रिपोर्टिंग करते हुए सात दिनों में रिपोर्ट उपलब्ध करवानी होगी। इसी प्रकार टोल नाकों पर सड़क सुरक्षा संबंधी जागरुकता फिल्में दिखाने के लिए एक माह, एक्सीडेंट प्रोन इलाकों में अगले सात दिनों में एम्बूलेंस खड़ा करवाने के लिए निर्देशित किया गया है।
लॉन्गटाइम गोल्स भी निर्धारित
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार लॉन्ग टाइम गोल्स भी निर्धारित किए गए हैं। इसके अनुसार एक्सीडेंट प्रोन सड़कों पर रोड सेफ्टी आॅडिट की रिपोर्ट के अनुसार इंजीनियरिंग माॅडिफिकेशन सुनिश्चित करने, ओवर एवं अंडर ब्रिज की आवश्यकता हो तो डीपीआर बनवाकर उसे स्वीकृत करवाने तथा ब्लूक स्पाॅट्स के लिए बड़े कार्यों की आवश्यकता के अनुसार डीपीआर बनाने का कार्य आगामी एक वर्ष में किया जाएगा।
इसी प्रकार छह महीनों तक जागृति शिविरों के माध्यम से विद्यार्थियों में यातायात के प्रति जागरुकता तथा सीट बैल्ट बांधने, हेलमेट लगाने, नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा नहीं कने, वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने, क्षमता से अधिक सवारी नहीं बैठाने तथा एमवी एक्ट की कार्यवाहियां पिछले वर्ष की तुलना में तीस प्रतिशत तक बढ़ाने का कार्य अगले छह महीनों में किया जाएगा।
एडीएम सिटी होंगे नोडल अधिकारी
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सभी गतिविधियों के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी जिम्मेदार होंगे तथा तय समय सीमा में सभी कार्य आपसी समन्वय से करेंगे। इन कार्यों की समीक्षा एवं माॅनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर (नगर) पंकज शर्मा नोडल अधिकारी होंगे। सभी उपखण्ड अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में इन कार्यों की समीक्षा करेंगे। इन अधिकारियों द्वारा महीने में दो बार प्रगति की समीक्षा की जाएगी।