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Thursday, November 21

राजीव गांधी हत्याकांड का दोषी जेल से रिहा होगा :

हत्या में बम सप्लाई के आरोप में दोषी पाया गया था पेरारिवलन, 31 साल से जेल में बंद 

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्याकांड मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 31 साल से जेल में बंद हत्यारा ए. जी. पेरारिवलन को रिहा कर दिया है। पेराविलन ने मानवीयता के आधार पर इस मामले में याचिका दाखिल की थी।

राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक बम धमाके में हुई थी। धमाके में उपयोग किए गए दो 9 वोल्ट की बैटरी खरीद कर मुख्य दोषी शिवरासन को देने के आरोप में ए. जी. पेरारिवलन को दोषी ठहराया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन को रिहा करने के लिए अनुच्छेद 142 का उपयोग किया है। इसके तहत कोर्ट किसी भी मामले में कंप्लिट जस्टिस के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है।

Supreme court orders release of AG Perarivalan convict in Rajiv Gandhi  assassination case - India Hindi News - जेल से बाहर आएगा राजीव गांधी का  हत्यारा एजी पेरारीवलन, सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश

कोर्ट ने कहा था हम आंख बंद नहीं कर सकते
मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सरकार कानून का पालन नहीं करेगी, तो हम आंख मूंद नहीं सकते हैं। कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल कैबिनेट के फैसले को मानने के लिए बाध्य है, लेकिन अब तक इसे अमल में नहीं लाया गया है।

इस मामले में पहले जयललिता और ए. के. पलानीसामी ने तमिलनाडु कैबिनेट में 2016 और 2018 में दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की थी, लेकिन राज्यपालों ने इसे नहीं माना था। आखिर में इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया।

राजभवन से राहत नहीं मिलने के बाद पेरारिवलन और अन्य दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। दोषियों ने दलीलें दी कि 16 साल से ज्यादा की सजा भुगतने के बाद भी अन्य दोषियों की तरह छूट से वंचित कर दिया गया है

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