अभिनव न्यूज, बीकानेर। राजस्थान अनुसूचित जाति जन जाति वित्त एवम् विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, अन्य पिछड़ा वर्ग एवम् विशेष योग्यजन वर्ग के व्यक्तियों को निगम कार्यालय से स्वरोजगार हेतु विभिन्न योजनाओ मे ऋण देने हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2023-24 के लिए 21 जनवरी तक आमंत्रित किये गए है।
अनुजा निगम के सहायक परियोजना प्रबंधक अरविन्द आचार्य ने बताया कि ऋण लेने के इच्छुक आवेदक अपनी स्वंय की एसएसओ आईडी के माध्यम से वेब पोर्टल अनुजा निगम पर स्वयं अथवा ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत सफाई कर्मचारी वर्ग द्वारा महिला समृद्धि योजना में 60 हजार रुपए, लघु ऋण योजना में 60 हजार रुपए, लघु व्यवसाय ग्रामीण योजना में 50 हजार रुपए, महिला अधिकारिता योजना में 1 लाख रुपए, ऑटो रिक्शा सवारी योजना में 3 लाख रुपए, जीप टैक्सी, शिफ्ट डिजाइर, एक्सेंट एवं इसी प्रकार के अन्य सभी वाहन में 10 लाख रुपए, इलेक्ट्रीक बैटरी चालक रिक्शा में 1.50 लाख रुपए, ट्रैक्टर मय ट्रोली में 7 लाख रुपए एवं राशि 2 लाख रुपए तक योजना में ऑनलाईन किए जा सकते है। इसी प्रकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग द्वारा कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना (सोलर लाईट एवं कृषि कार्य) में 5 लाख रुपए, ऑटो रिक्शा योजना में 3 लाख रुपए , इलेक्ट्रीक बैटरी चालक रिक्शा योजना में 1.5 लाख रुपए एवं ट्रैक्टर मय ट्रोली योजना में 7 लाख रुपए की राशि के लिए आवेदन ऑनलाईन किए जा सकते है।अनुजा निगम के सहायक परियोजना प्रबंधक अरविन्द आचार्य ने बताया कि राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत वार्षिक आय 1.50 लाख रुपए से कम हेतु छोटे व्यवसाय, कारीगर, एवं व्यावसायिक योजना में 50 हजार रुपए की लागत राशि हेतु 10 आवेदन, कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के लिए योजना में 50 हजार रुपए की लागत राशि हेतु 20 आवेदन, न्यू स्वर्णिमा योजना (केवल महिलाओं के लिए) में 57 हजार रुपए, लघु वित्त (माइक्रो फाइनेंस) योजना में 50 हजार रुपए, महिला समद्धि योजना में 50 हजार रुपए एवं लघु व्यवसाय व्यक्तिगत योजना में 50 हजार रुपए ऑनलाइन किए जा सकते है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत वार्षिक आय 1.50 लाख से अधिक एवं 3 लाख रुपए तक कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के लिए योजना में 1 लाख रुपए, न्यू स्वर्णिमा योजना (केवल महिलाओं के लिए) में 1 लाख 8 हजार रुपए, लघु वित्त (माइक्रो फाइनेस) योजना में 1 लाख रुपए, महिला समद्धि योजना में 70 हजार रुपए एवं लघु व्यवसाय व्यक्तिगत योजना में 70 हजार रुपए ऑनलाईन किए जा सकते है। इसी प्रकार राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत 50 हजार से 5 लाख रुपए तक आवेदन ऑनलाईन किए जा सकते है। उन्होंने बताया कि आवेदक की आयु 18 से कम एवं 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की अधिकतम वार्षिेक आय सीमा अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग के लिए 3 लाख रुपए निर्धारित की गई है। सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है। अनुसूचित जाति, सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजन वर्ग हेतु ऋण योजनाओं में 50 हजार रुपए अधिकतम अनुदान नियमानुसार देय है।