अभिनव न्यूज, चूरू। चूरू के बीदासर क्षेत्र के ढढ़ेरू भाउवान गांव में बिजली चोरी के मामले में विशिष्ट न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दोषी को एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 15 लाख 80 हजार 385 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
डिस्कॉम के अधिवक्ता गजेंद्र खत्री ने बताया कि 25 अक्टूबर 2013 को विजिलेंस के जेईएन रोहिताश की ओर से पुलिस थाना विद्युत चोरी निरोधक दल चूरू में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। जिसमें बताया कि 17 अगस्त 2013 को विजिलेंस टीम के द्वारा गांव ढढेरु भाउवान में गणपतराम के खेत पर निरीक्षण किया तो निजी ट्रांसफार्मर रखकर विद्युत पोल पर सीधे ही कुंडी डालकर ट्यूबवेल चालू कर विद्युत की चोरी करते हुए पाया गया। जिस पर वीसीआर भरी गई और फोटोग्राफ्स के साथ विद्युत चोरी निरोधक थाने में मामला दर्ज करवाया गया।
मामले में शुक्रवार को विशिष्ट न्यायालय विद्युत अधिनियम मामलात चूरू के न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने फैसला सुनाते हुए गणपतराम को विद्युत अधिनियम के अपराध के लिए एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 15 लाख 80 हजार 385 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए अधीक्षण अभियंता जोधपुर डिस्कॉम एमएम सिंघवी ने कहा कि डिस्काम की ओर से नियमित विजिलेंस के तहत छापा मार कार्रवाई की जाती है। बाद में विशेष थाने में संबंधित के खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाता है। बिजली चोरी करना अपराध है। उपभोक्ता को इससे बचना चाहिए।