अभिनव टाइम्स । जयपुर जिले के किसानों के लिए राहत की खबर है। बाढ़, अतिवृष्टि या सूखा से खराब होने पर फसल के लिए अब न तो उन्हें गिरदावरी करवाने का इंतजार करना होगा और न ही बीमा के लिए सरकारी आदेशों के जारी होने का। अब किसान अपने स्तर पर ही फसल बीमा करवा सकेंगे और फसल खराब होने पर खुद ही कंपनी को इसकी सूचना दे सकेंगे। फसल खराब होने पर सरकारी गिरदावरी का इंतजार किए बिना ही 72 घंटे के अंदर इसकी सूचना बीमा कंपनी को देनी होगी और फिर उस किसान को नियमानुसार मुआवजा मिल सकेगा।
उप निदेशक कृषि (विस्तार) राकेश कुमार अटल ने बताया कि हाल ही रिलायंस जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को यह काम दिया है। इसमें फसली ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक और बटाईदार कृषक स्वैच्छिक फसल बीमा करवा सकेंगे। इस बीमा प्लान में खरीफ की बाजरा, उड़द, चौला, मूंगफली, ग्वार, ज्वार, मूंग, तिल जबकि रबी में जौ, चना, सरसों, तारामीरा और गेहूं को शामिल किया है।
सहायक निदेशक कृषि राजेश कुमार गुप्ता इस योजना में ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना, जल प्लावन की आपदाओं की स्थिति में व्यक्तिगत आधार पर बीमित कृषकों को आपदा के 72 घण्टों में बीमा कम्पनी को सूचित करना जरूरी होगा। बीमा कम्पनी की ओर से सर्वे करवाकर क्लेम दिया जाएगा। प्रभावित कृषक को सीधे बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर 18001024088 पर अथवा लिखित रूप से बैंक के माध्यम से या कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से बीमा कम्पनी को सूचित करना आवश्यक हैं। वहीं फसल कटाई बाद चक्रवाती वर्षा या बेमौसम वर्षा या ओलावृष्टि से खेत में कटाई से 14 दिन बाद तक खेत में पड़ी फसल के नुकसान पर क्लमे सर्वे के आधार पर दिया जाएगा।