Welcome to Abhinav Times   Click to listen highlighted text! Welcome to Abhinav Times
Friday, September 20

5 साल की बच्ची के रेपिस्ट को उम्रकैद, दो साल बाद फैसला

अभिनव टाइम्स.सीकर। 5 साल की बच्ची से रेप के मामले में दो साल बाद पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 67 साल के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पुलिस ने घटना बाद ही उसे गिरफ्तार कर लिया था। तब से आरोपी जेल में बंद था। मामला सीकर का है।

पब्लिक प्रोसिक्यूटर यशपाल महला ने बताया कि बच्ची की मां ने अपने मकान मालिक ताराचंद (67) के खिलाफ बच्ची से रेप का मामला दर्ज करवाया था। उद्योग नगर थाने में दर्ज मामले में मां ने बताया था कि 8 दिसंबर की शाम 5 बजे वह मां टॉयलेट करने के लिए जा रही थी। इस दौरान उसकी बेटी मकान मालिक के कमरे से निकलते हुए दिखी। डरी और सहमी होने के कारण वह कुछ नहीं बोल पाई। तभी ताराचंद कमरे से बाहर आया। उसने भी कुछ नहीं बताया। बेटी को कमरे में ले जाकर बात की तो उसने सारी बताई।

घटना के दिन मकान मालिक का परिवार घर में मौजूद नहीं था। सभी किसी रिश्तेदार के यहां शादी में गए हुए थे। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी ताराचंद (67) को गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह जेल में था। मामला कोर्ट में चल रहा था। आज जज सुमन सहारण ने आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़िता को प्रतिकर स्कीम में मुआवजा देने का आदेश दिया है।

Click to listen highlighted text!