अभिनव न्यूज
कोटा। नाबालिग से रेप के दो साल पुराने मामले में पॉस्को अदालत ने महिला समेत चार आरोपियों को सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने रेप के आरोप में साजन (19) को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि सहयोग करने के आरोप में अंत बिहारी (28) विक्रम, (19) संजू (25) को 20 -20 साल कठोर कारावास व 40- 40 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
रेप का आरोपी साजन अपने मकान मालिक की नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। उसे तीन दिन साथ रखा। उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी अंत बिहारी,संजू व विक्रम ने भगाने व ठहराने में साजन का सहयोग किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया पीड़िता की मां ने 7 सितंबर 2020 को रेलवे कॉलोनी थाने में शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि उसकी 15 साल की बेटी 7 वीं कक्षा के पड़ती है। उनमें मकान में बिहार निवासी युवक साजन किराए से रहता है। दोपहर को वो घर में बच्चों को पढ़ा रही थी। बेटी रसोई में भी थी। कुछ देर तक आवाज नहीं आने पर उसने बेटी को तलाशा। बेटी वहां नही थी। किराएदार के कमरे पर भी ताला लगा हुआ था। उन्हें शक है कि बेटी को साजन नाम का युवक भगाकर ले गया।
शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। वही सहयोग करने के तीन आरोपियों को भी पकड़ा। अंत बिहारी व संजू ने साजन को ककरावदा में मकान उपलब्ध करवाया।जबकि विक्रम उसे बाइक पर बैठाकर लेकर गया था। कोर्ट में 20 गवाहों के बयान हुए।