Welcome to Abhinav Times   Click to listen highlighted text! Welcome to Abhinav Times
Friday, September 20

सिलेंडर लीक होने या गैस पाइप के कारण आग लगने के हादसे पर भी कर सकते हैं क्षतिपूर्ति का दावा

अभिनव टाइम्स बीकानेर। सिलेंडर लीक होने या गैस पाइप के कारण आग लगने के हादसे पर भी प्रभावित उपभोक्ता या पीड़ित पक्ष दोषियों के खिलाफ नुकसान के लिए गैस एजेंसी व ऑयल कंपनी के खिलाफ क्षतिपूर्ति का दावा दायर कर सकते हैं। एक से ज्यादा पक्षकार शामिल हों तो पृथक तौर पर या संयुक्त रूप से केस भी किया जा सकता है।

कहां शिकायत करें? गैस सिलेंडर के लीक होने या पाइप के कटा-फटा होने के चलते कोई आग लगती है और उसमें जान या माल का नुकसान होता है तो पीड़ित पक्ष पुलिस थाने में इसकी सूचना या शिकायत दर्ज करवा सकता है। वहीं गैस एजेंसी व निर्माता कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता कानून के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता आयोग में कार्रवाई कर सकते हैं।

प्रक्रिया क्या है?
सिलेंडर लीक होने से हादसा होने पर पीड़ित पक्ष समीप के थाने और संबंधित गैस एजेंसी को इसकी जानकारी देगा। गैस एजेंसी ऑयल कंपनी को इसकी जानकारी देगी और वह बीमा कंपनी को क्लेम के लिए मामला भेजेगी। गैस एजेंसी या कंपनी उपभोक्ता को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति राशि देने से इंकार करती है तो उस स्थिति में उपभोक्ता संबंधित गैस एजेंसी या कंपनी के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई कर क्षतिपूर्ति राशि का क्लेम दायर कर सकता है।

Click to listen highlighted text!