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Monday, April 21

एकल हस्ताक्षर से पट्टे जारी करने पर उच्च न्यायालय की रोक

अभिनव न्यूज बीकानेर।
प्रशासन शहरों के संग अभियान का मामला, एकल हस्ताक्षर से पट्टे जारी करने पर उच्च न्यायालय की रोक। दरअसल बीकानेर नगर निगम आयुक्त ने की थी मनमानी। सचिव के एकल हस्ताक्षर से पट्टे जारी करने का दिया था आदेश। बीकानेर महापौर सुशीला कंवर की याचिका पर उच्च न्यायालय जोधपुर ने दिया स्टे फैसला पूरे राजस्थान में होगा लागू।

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