


अभिनव न्यूज
नोखा। अब 15 साल पुराने वाहनों को सड़क पर चलना मुश्किल होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार 15 साल से अधिक पुराने वाहन एवं परिवहन नियमों और सार्वजनिक उपकरणों की बसों का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल के बाद समाप्त कर उन्हें कबाड़ा घोषित कर दिया जाएगा।
साथ ही इन सभी कार्यों को रजिस्टर्ड स्टेप सेंटर पर नष्ट कर दिए जाएगा। इसको लेकर परिवहन विभाग द्वारा जिले के सभी विभागों को 15 साल से अधिक पुराने वाहनों का ब्योरा मांगी गई है। पिछले साल नवंबर माह में सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट जारी कर जानकारी दी थी कि केंद्र और राज्य सरकारों में इस्तेमाल हो रही 15 साल पुरानी सभी गाड़ियों को स्क्रैप करना जरूरी है।
नई नीति के तहत 1 अप्रैल से 15 साल से अधिक पुराने वाहनों का रिन्युअल नहीं होगा। 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहन सड़क से हट जाएंगे। इसके बाद निजी वाहनों को भी हटाए जाने की योजना है। स्क्रैप पॉलिसी में स्क्रैप सेंटर पर वाहन स्क्रैप कराने पर नया वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन में 15 परसेंट की छूट मिलेगी।
कमर्शियल वाहन में 10 परसेंट की छूट मिलेगी। नया नियम लागू होने के बाद बाइक का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराने के लिए 1000 रुपए लगेंगे। जबकि कार के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराने के लिए 5000 रुपए शुल्क देना होगा।
पुराने गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल कराना अब लोगों को महंगा पड़ेगा। नियम के तहत बस व ट्रक का फिटनेस रिन्यूअल सर्टिफिकेट बनाने के लिए 12500 रुपए देने होंगे। इसके अलावा छोटे मालवाहक यात्री मोटर वाहन के मामले में 10000 रुपए तय किए गए हैं। केंद्र सरकार लगातार सड़कों की सुरक्षा के साथ वाहनों का रफ्तार बढ़ाने की कवायद में जुटी हुई है।