अभिनव न्यूज, नेटवर्क। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई, इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. मीटिंग में किसानों को निर्बाध बिजली देने के लिए 11 केवी फीडर सेग्रेगेशन के कार्यों को मंजूरी, आरजीएचएस (RGHS) का दायरा बढ़ाने पर मंजूरी, कार्मिक को माता-पिता या सास-ससुर को सम्मिलित करने का विकल्प, इसके अलावा मीटिंग में कर्मचारी कल्याण, कृषक हित, विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण, रेल परिवहन के विकास सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए कई फैसले लिए गए. आइए देखते हैं.
ग्रेच्युटी एवं डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ी
उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी. उप मुख्यमंत्री बैरवा ने बताया कि राज्य कार्मिकों के हित में उनकी ग्रेच्युटी एवं डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाते हुए 25 लाख करने को मंजूरी दी गई है. उन्होंने बताया कि अब पुरुष एवं महिला कार्मिकों को सीजीएचएस की तर्ज पर अब आरजीएचएस में भी चिकित्सा सुविधा के लिए माता-पिता या अपने सास-ससुर में से किसी एक को सम्मिलित करने का विकल्प मिलेगा, बशर्ते माता-पिता या सास-ससुर आश्रित होने के साथ पुरुष अथवा महिला कार्मिक के साथ निवास करते हों. इस संबंध में बजट वर्ष 2024-25 की घोषणा की क्रियान्विति करते हुए राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 3(9) में संशोधन किया जाएगा.
मेडिकल और शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पॉलिसी
प्रदेश में मेडिकल और शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर कैबिनेट मीटिंग में चर्चा हुई. दोनों विभाग की ओर से नई ट्रांसफर पॉलिसी के प्रारूप का प्रजेंटेशन दिया गया. हालांकि इन पॉलिसी पर मुहर नहीं लगी है. अभी इनपर अध्ययन किया जाएगा. इसके बाद इस पर आगे सुझाव लेकर आगे लागू करने पर विचार किया जाएगा.