अभिनव न्यूज, बीकानेर। बीकानेर शहर के नत्थूसर गेट से जूनागढ़ तक कब्जों को हटाने के लिए अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने नगर विकास न्यास और नगर निगम को सख्त आदेश दिए हैं। 15 जुलाई को दोनों विभाग इस कार्रवाई को पूर्ण करके अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। आम लोगों को भी हिदायत दी गई है कि 15 जुलाई से पहले अपने अतिक्रमण हटा लें। दरअसल, बीकानेर के नत्थूसर गेट क्षेत्र में सर्वाधिक कब्जे हो रहे हैं। यहां मुख्य बाजार पर दुकानदारों ने न सिर्फ अपनी दुकानों के आगे कब्जे कर रखे हैं बल्कि कुछ दुकानदारों ने विधानसभा चुनाव से पहले पक्का निर्माण कर लिया। त्यौहारों पर यहां दुकानदार अस्थायी कब्जे और बढ़ा लेते हैं। इससे आम लोगों के चलने के लिए बिल्कुल जगह नहीं होती। इस पर नत्थुसर गेट निवासी नृसिंह लाल किराडू और नत्थानियों की सराय बारह गुवाड़ निवासी हिमांशु व्यास ने न्यायालय जिला न्यायाधीश में एक वाद दायर किया था।
इस वाद पर सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या पांच ने 15 जुलाई तक सारे कब्जे हटाने के आदेश दिए हैं। किराडू और व्यास ने इस मामले में शिव पुरीी निवासी नत्थूसर गेट, नगर विकास न्यास, नगर निगम, जिला कलेक्टर और नया शहर थानाधिकारी के खिलाफ ये वाद दायर किया था।
अब अदालत ने इनको 15 जुलाई तक कब्जे हटाने के आदेश दिए हैं। इस मामले वादी की ओर से एडवोकेट प्रेमनारायण हर्ष ने वाद दायर किया। आदेश में नत्थूसर गेट से जूनागढ़ तक कब्जे हटाने के आदेश दिए हैं। दरअसल, वाद में इस पूरे क्षेत्र में जगह-जगह कब्जे होने की जानकारी दी गई है।
जिसमें नत्थूसर गेट के बाहर से अंदर होते हुए जूनागढ़ तक के रास्ते में लोगों ने अपने घर के आगे चौकी बना रखी है। किसी ने घर के आगे लोहे के खोखे रखे हुए हैं। किसी ने अस्थायी से स्थायी दुकान बना ली। ऐसे में रास्ते इतने बाधित हो गए कि तीन पहिया और चार पहिया वाहन नहीं निकल पा रहे हैं।