अभिनव न्यूज।
भारत में नोटों पर लिखना आम आदत है. हालांकि इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अगर नए नोट पर कुछ लिखा तो वो वैध नहीं रहेगा (Scribbled Notes Invalid Fact Check). जानकारी के साथ कहा गया कि ये RBI के नए दिशानिर्देश हैं. अब मामले पर केंद्र सरकार की तरफ से सफाई दी गई है.
पहले वायरल हो रहे फेक पोस्ट की बात करते हैं. इसमें लिखा गया था-
RBI की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, नए नोट पर कुछ भी लिखने से वो अवैध हो जाएगा. वो मान्य नहीं रहेगा. ऐसा अमेरिका में भी होता है. वहां कोई भी लिखा हुआ नोट नहीं लेता है. इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें ताकि भारत की जनता को इस बारे में पता चले.
इस ट्वीट के बाद भारत सरकार की एजेंसी PIB (Press Information Bureau) ने एक ट्वीट किया.
इसमें दावे का फैक्ट चैक करते हुए कहा गया-
क्या बैंक नोट पर लिखने से यह अमान्य हो जाता है? नहीं. लिखे हुए बैंक नोट अमान्य नहीं हैं और वो कानूनी मुद्रा बने रहेंगे. क्लीन नोट पॉलिसी के तहत, लोगों से अनुरोध किया जाता है कि वो करेंसी नोटों पर न लिखें क्योंकि इससे वो खराब दिखते हैं और कम समय तक चलते हैं.
यानी दावा झूठा निकला है. नोटों पर लिखने से वो अमान्य नहीं हो जाएंगे. हालांकि RBI की क्लीन नोट पॉलिसी को तब भी याद रखिए.
RBI की क्लीन नोट पॉलिसी
1999 में केंद्रीय बैंक ने एक पॉलिसी लागू की थी. इसमें लोगों से नोटों पर नहीं लिखने की अपील की गई है. साथ ही बैंकों को गंदे और कटे-फटे नोटों के आदान-प्रदान के लिए अप्रतिबंधित सुविधा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है. बैंकों को ये भी निर्देश दिया गया कि वो जनता को केवल अच्छी क्वालिटी के साफ नोट ही जारी करें और जनता द्वारा मिले गंदे नोटों को रिसाइकिल करने से बचें. इसका उद्देश्य नागरिकों को अच्छी क्वालिटी के देना और गंदे नोटों को चलन से बाहर करना है.