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Saturday, November 23

हाईकोर्ट ने विवेक बिंद्रा मामले में संदीप माहेश्वरी को रोका

अभिनव न्यूज, नेटवर्क। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उद्यमी विवेक बिंद्रा के यूट्यूब चैनल पार्टनर विकास कोटनाला के खिलाफ यूट्यूबर और प्रेरक वक्ता संदीप माहेश्वरी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने पर रोक लगा दी। यह फैसला न्यायमूर्ति प्रतीक जालान द्वारा कोटनाला और बिंद्रा के बीच प्रथमदृष्टया संबंध पाए जाने के बाद आया है।

दो वीडियो का संदर्भ दिया गया, जहां कोटनाला ने माहेश्वरी पर बिंद्रा से पैसे ऐंठने का प्रयास करने और बाजार में बिंद्रा के खिलाफ अभियान चलाने का आरोप लगाया। सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति जालान ने सोशल मीडिया पर बिगड़ती बहस पर टिप्पणी करते हुए कहा, “मेरा इरादा किसी अनादर का नहीं है, लेकिन यह एक प्रकार का युद्ध है, जो इन यूट्यूब चैनलों पर शुरू हो रहा है।”

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि माहेश्वरी ने प्रथमदृष्टया मामला प्रस्तुत किया और निषेधाज्ञा के बिना अपूरणीय क्षति हो सकती है। इसलिए, कोटनाला के खिलाफ एक आदेश पारित किया गया, जिसमें उन्हें माहेश्वरी के खिलाफ ऑनलाइन या ऑफलाइन अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया गया।

विवेक बिंद्रा पर पत्नी से मारपीट के मामले में नॉएडा के सेक्टर-126 थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था।

कानूनी लड़ाई माहेश्वरी द्वारा 11 दिसंबर, 2023 को ‘बिग स्कैम एक्सपोज़्ड’ शीर्षक से जारी एक वीडियो से शुरू हुई, जिसमें 10-दिवसीय एमबीए पाठ्यक्रम से संबंधित घोटाले में बिंद्रा की संलिप्तता का आरोप लगाया गया था। झर हो गया, इससे दोनों पक्षों की ओर से लाखों लोगों क. सामने आई और कानूनी हस्तक्षेप हुआ।

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