अभिनव न्यूज
जयपुर। राजधानी जयपुर में इस महीने के आखिरी या जून के पहले सप्ताह से लाेगों को एक नया शुल्क देना पड़ सकता है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर कचरा कलेक्शन के लिए यूजर चार्ज वसूलना शुरू कर सकता है।
इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है और ये शुल्क ऑनलाइन ही वसूला जाएगा या क्यूआर कोड के जरिए वसूला जाएगा। हालांकि ये वसूली पूरे जयपुर में न होकर केवल कुछ चुनिंदा स्थानों पर और कॉमर्शियल प्रोपर्टी ऑनर से वसूली जाएगी। ऐसा अगर होता है तो जयपुर राजस्थान पहला शहर होगा जहां डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के बदले यूजर चार्ज वसूला जाएगा।
नगर निगम कमिश्नर महेन्द्र सोनी की माने तो चार्ज वसूली का काम संबंधित कचरा उठाने वाली फर्म का व्यक्ति ही करेगा। इसके लिए उसे एक ऑनलाइन पेमेंट एप वाली मशीन दी जाएगी। इस मशीन पर बने क्यूआर कोड को स्कैन करके व्यक्ति अपना यूजर चार्ज दे सकता है। इसके अलावा हम एक पोर्टल और एप भी बना रहे है, जहां व्यक्ति अपने आरएफआईडी (रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन) कार्ड के नंबर के जरिए ऑनलाइन भुगतान भी कर सकता है।
250 से लेकर 5 हजार तक चार्ज
स्वायत्त शासन विभाग की ओर से प्रदेश में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए अलग-अलग चार्ज निर्धारित किए है। नगरीय निकाय (नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका) अपने-अपने क्षेत्र में अपनी-अपनी सुविधा के हिसाब से ये शुल्क वसूलने के लिए अधिकृत है। कॉमर्शियल प्रोपर्टी संचालकों से ये शुल्क 250 से लेकर 5 हजार रुपए तक वसूला जाएगा।
इन एरिया में होगी वसूली
जयपुर नगर निगम ग्रेटर एरिया में ये वसूली फिलहाल मालवीय नगर और मुरलीपुरा जोन एरिया में संचालित कॉमर्शियल प्रोपर्टी से होगी। इन दोनों जोन एरिया में कुल 58,398 प्रोपर्टी ऑनर्स से वसूल की जाएगी। क्योंकि इन दो जोन एरिया में ही अभी आरएफआईडी कार्ड लगाए गए है। इन कार्ड के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है कि कचरा उठाने के लिए आज गाड़ी पहुंची है या नहीं।
इन प्रोपर्टी से इतना वसूला जाएगा चार्ज
प्रोपर्टी | शुल्क (रुपए में) |
दुकान (सामान्य दुकान, ढाबा, मिष्ठान भंडार या कॉफी हाउस) | 250 |
गेस्ट हाउस | 750 |
रेस्टोरेंट | 750 |
हाेटल रेस्टोरेंट | 1000 |
हाेटल रेस्टोरेंट (3 सितारा तक) | 1500 |
हाेटल रेस्टोरेंट (3 सितारा से बड़े) | 3000 |
ऑफिस (बैंक, बीमा, प्राइवेट,कोचिंग,शैक्षणिक संस्थान) | 700 |
प्राइवेट स्कूल | 1000 |
प्राइवेट कोचिंग | 5000 |
क्लीनिक | 1000 |
क्लीनिक (50 बैड तक) या लैब | 2000 |
क्लीनिक (50 बैड से अधिक) या लैब | 4000 |
गोदाम, कोल्ड स्टोर | 1500 |
मैरिज गार्डन (3 हजार वर्गमीटर तक) | 2000 |
मैरिज गार्डन (3 हजार वर्गमीटर से बड़े) |