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Thursday, September 19

इस महीने शिक्षा विभाग देगा बड़ा तोहफा, सरकारी स्कूलों में लगे प्रबोधक का होगा प्रमोशन

अभिनव न्यूज, बीकानेर।  प्रारंभिक शिक्षा के अधीन कार्यरत 2 हजार 449 प्रबोधकों को जल्दी ही वरिष्ठ प्रबोधक पदों पर पदोन्नत करने की तैयारी शिक्षा विभाग ने कर ली है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा, मुख्यालय) को उनके जिले में पदोन्नति के पात्र प्रबोधकों की संख्या भेजते हुए उनकी अस्थाई वरिष्ठता सूची 10 जुलाई तक अद्यतन करने के निर्देश दिए हैं। इस अस्थाई सूची पर 3 दिवस में संबंधित प्रबोधकों से आपत्तियां मांगने के बाद 15 जुलाई तक स्थाई वरीयता सूची जारी कर दी जाएगी।

20 जुलाई तक चयन संबंधी कार्यवाही पूरी कर चयन आदेश की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी 22 जुलाई तक प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को वाहक स्तर पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। पूरे राज्य में कुल 10 हजार 392 प्रबोधक वरिष्ठ प्रबोधक पदों पर पदोन्नति के पात्र हैं, जिसमे से वर्ष 2021 में पदोन्नत करने के लिए 5 हजार पद स्वीकृत किए गए थे। शेष रहे 5 हजार 392 में से अब 2 हजार 449 पदों पर पदोन्नति की स्वीकृति सरकार ने दी है। जिन नवगठित जिलों में जिला स्थापना समिति का गठन नहीं हुआ है, उन जिलों में पूर्व 33 जिलों के अनुसार ही वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी।प्रारंभिक शिक्षा के अधीन कार्यरत 2 हजार 449 प्रबोधकों को जल्दी ही वरिष्ठ प्रबोधक पदों पर पदोन्नत करने की तैयारी शिक्षा विभाग ने कर ली है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा, मुख्यालय) को उनके जिले में पदोन्नति के पात्र प्रबोधकों की संख्या भेजते हुए उनकी अस्थाई वरिष्ठता सूची 10 जुलाई तक अद्यतन करने के निर्देश दिए हैं। इस अस्थाई सूची पर 3 दिवस में संबंधित प्रबोधकों से आपत्तियां मांगने के बाद 15 जुलाई तक स्थाई वरीयता सूची जारी कर दी जाएगी। 20 जुलाई तक चयन संबंधी कार्यवाही पूरी कर चयन आदेश की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी 22 जुलाई तक प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को वाहक स्तर पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। पूरे राज्य में कुल 10 हजार 392 प्रबोधक वरिष्ठ प्रबोधक पदों पर पदोन्नति के पात्र हैं, जिसमे से वर्ष 2021 में पदोन्नत करने के लिए 5 हजार पद स्वीकृत किए गए थे। शेष रहे 5 हजार 392 में से अब 2 हजार 449 पदों पर पदोन्नति की स्वीकृति सरकार ने दी है। जिन नवगठित जिलों में जिला स्थापना समिति का गठन नहीं हुआ है, उन जिलों में पूर्व 33 जिलों के अनुसार ही वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी।

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