अभिनव न्यूज, बीकानेर। बीकानेर के खाजूवाला न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सरकारी राशि के गबन करने व धोखाधड़ी के मामले में अमरपुरा सरपंच मुरली मोदी समेत तीन जनों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए है। सरपंच के खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120 बी व जीतेश मीणा, ग्राम सेवक ग्राम पंचायत अमरपुरा व शैलेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत पूगल के विरूद्ध धारा 120 बी के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाकर जमानती वारन्ट 5,000/- रूपये से तलब किया है ।
न्यायालय द्वारा उक्त व्यक्तियों द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर स्वयं को सदोष लाभ पहुंचाने व ग्रामीण व सरकार को सदोष हानि पहुंचाने की नियत से आपराधिक षडयंत्र कर छल करने के आदेश से धोखाधडी कर फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर असली के रूप में प्रयोग कर बेईमानीपूर्वक मिलीभगत कर सरकारी राशि का गबन किये जाने का आरोप प्रमाणित मानते हुए प्रसंज्ञान लिया है।
परिवादी राखी गहलोत की ओर से पैरवी एडवोकेट लीलाधर भाटी ने की। एडवोकेट भाटी ने बताया कि सरपंच व अन्यों के विरूद्ध मनरेगा में धांधली व फर्जी तरीके से भुगतान उठाने की शिकायत की गई थी। शिकायत की जांच अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बीकानेर ने पंचायत समिति पूगल को 3 सदस्य कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिये थे।
जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित सरपंच, कनिष्ठ तकनीकी सहायक व सहायक अभियन्ता को नोटिस जारी किया गया, आठ पौधा रोपण कार्यो में माप पुस्तिका में इन्द्राज व मौके पर हुए कार्य में अन्तर के आधार पर कार्यो के मूल्यांकन अधिकारी के विरूद्ध 12,99,615 रुपये की वसूली निकाली गई थी। जिला स्तरीय कमेटी ने दूसरी जांच कर अपनी रिपोर्ट में 2,71,167 रुपये की वसूली निकाली थी।