अभिनव न्यूज, नेटवर्क। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को पुलिस ने गुरुवार को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी उस समय हुई जब वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। राठौर पर एक महिला से रेप का आरोप है और हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोतवाली नगर पुलिस ने राठौर को उनके आवास से गिरफ्तार किया। उस समय वह मामले पर प्रेस के सामने बयान दे रहे थे।
कोर्ट में वकीलों ने क्या दी दलील?
बता दें कि इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रेप के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी थी। जस्टिस राजेश सिंह चौहान की सिंगल मेंबर बेंच ने यह आदेश सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद दिया था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता ने यह मुकदमा 4 साल के बाद दर्ज करवाया है और उनके मुवक्किल को इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने दलील दी कि कांग्रेस सांसद राकेश राठौर एक दबंग नेता हैं, जिसके डर के कारण उनकी मुवक्किल ने केस देर से दर्ज करवाया।
सरेंडर के लिए मांगा था समय
राठौर के वकील ने सरेंडर के लिए कोर्ट से समय मांगा, जिस पर अदालत ने दो हफ्ते के अंदर सांसद को सेशन कोर्ट में सरेंडर करने को कहा। राठौर ने इससे पहले सीतापुर की सेशल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। पुलिस ने 17 जनवरी को एक महिला की शिकायत के बाद राठौर के खिलाफ केस दर्ज किया था। महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राठौर शादी का झांसा देकर पिछले 4 साल से उसका यौन शोषण कर रहा है।