IRDAI: ग्राहकों को मिली आजादी, अब कभी भी कैंसिल कर सकेंगे पॉलिसी, कंपनी को देना ही होगा पैसा
अभिनव न्यूज, नेटवर्क। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा पॉलिसियों से संबंधित कई नियमों को सरल बना दिया है। अब पॉलिसीधारक कुछ शर्तों के साथ अपनी बीमा पॉलिसी को रद्द कर सकते हैं और बची हुई अवधि का रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, नए नियमों के तहत जनरल इंश्योरेंस कंपनियां दस्तावेजों की कमी के कारण दावे को खारिज नहीं कर सकेंगी।
कारण बताने की आवश्यकता नहीं, रिफंड मिलेगा
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने एक मास्टर सर्कुलर जारी कर बीमा पॉलिसियों से जुड़े नए नियमों की घोषणा की है। इसमें बताया गया है कि यदि पॉलिसीधारक अपनी पॉलिसी रद्द करता है, तो उसे इसका कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। पॉलिसी रद्द करने पर, बीमाकर्ता को समाप्त न हुई पॉलिसी अवधि के लिए आनुपातिक प्रीमियम वापस करना चाहिए, बशर्ते पॉलिसी की अवधि एक वर्ष तक हो और उस दौरान कोई दावा नहीं किया गया...