Welcome to Abhinav Times   Click to listen highlighted text! Welcome to Abhinav Times
Friday, September 20

पांचू, झझू व दामोलाई में लगेंगे खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए शिविर

बीकानेर। फूड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार को पांचू में एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर पांचू के मुख्य बाज़ार स्थित पुरानी बैंक परिसर में लगाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत किसी भी प्रकार के छोटे-बड़े खाद्य कारोबार को शुरू करने के लिए खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करना अनिवार्य है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अबरार पंवार ने बताया कि 22 को पांचू के बाद 29 अगस्त को झझू में जबकि 30 अगस्त को दामोलाई में लाइसेंस शिविर आयोजित किए जाएंगे। बिना खाद्य लाइसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं मानक के तहत सजा का प्रावधान है।

मेडिकल स्टोर, शराब, फल-सब्जी व अनाज मंडी के आढत व्यापारियों के लिए भी खाद्य लाइसेंस जरूरी
डॉ अबरार ने बताया कि खाद्य पदार्थों का निर्माण, संग्रहण, चिलिंग, परिवहन व विक्रय से जुड़े सभी प्रकार के व्यापारियों के लिए खाद्य लाइसेंस आवश्यक है। उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर, शराब विक्रेता, फल-सब्जी विक्रेता एवं अनाज मंडी के कच्ची-पक्की आढ़त व्यापारियों के लिए भी खाद्य लाइसेंस आवश्यक है। उन्होने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ कारोबार से जुड़े विक्रेताओं, निर्माताओं, थोक, फुटकर, फेरीवाले, कैटरिंग, ट्रांसपोर्ट, फूड प्रोडक्शन, विक्रय करने एवं स्वयं सहायता समूह, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों, छात्रावासों में संचालित कैंटीन, राजकीय व निजी वेयर हाऊस, दूध विक्रेता, डेयरी, चायपान दुकान, मांस, अण्डे विक्रेता, हाट बाजार में खाद्य कारोबार करने वाले आदि से अपील की है कि वे तत्काल शिविर में या ऑनलाइन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए आवेदन करें।

खाद्य लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज
खाद्य सुरक्षा अधिकारी महमूद अली ने बताया कि आवेदक प्रोपराइटर का संपूर्ण विवरण नाम, पता, मोबाइल नम्बर, ईमेल इत्यादि, मालिक का पहचान पत्र, व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण पत्र, प्रोपराइटर से संबंधित स्वघोषणा पत्र, पार्टनरशिप डीड, निर्माण इकाई के लिए अतिरिक्त दस्तावेज, यूनिट का फोटो, प्रोसेसिंग एरिया सहित उत्पाद इकाई का लेआउट, जल की जांच रिपोर्ट, प्रोपराइटर का पहचान-पत्र आदि दस्तावेज के साथ उक्त स्थल पर लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते है।
12 लाख से अधिक सालाना टर्नओवर वाले दुकानदार के लिए लाइसेंस जिसका शुल्क 2000 से 3000 रूपए सालाना एवं 12 लाख से कम सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रूपए सालाना है।

Click to listen highlighted text!