अभिनव न्यूज
जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है जहां राजस्थान हाईकोर्ट ने ब्लास्ट से जुड़े सभी 4 दोषियों को बड़ी राहत मिली है जहां उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया है.
मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने 28 अपीलों को बुधवार को मंजूर करते हुए अपना फैसला सुनाया. कोर्ट में जस्टिस पंकज भंडारी और समीर जैन की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले में जांच अधिकारी को लीगल जानकारी नहीं है. दरअसल मामले में विशेष न्यायालय ने 20 दिसंबर 2019 को फांसी की सजा का ऐलान किया था
वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले में डेथ रेफरेंस सहित दोषियों की ओर से पेश 28 अपीलों पर बुधवार को फैसला सुनाया. वहीं कोर्ट ने कहा कि मामले में एटीएस की ओर से भरोसेमंद सबूत पेश नहीं किए गए और कोर्ट ने सभी सबूतों को भी खारिज कर दिया है
मालूम हो कि निचली अदालत ने जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में सभी दोषियों सैफ, सैफुर्रहमान, सलमान और सरवर आजमी को फांसी की सजा सुनाई थी. मई 2008 में जयपुर के परकोटा इलाके में 8 जगहों पर सिलसिलेवार तरीके से बम धमाके हुए थे जिनमें 71 लोगों की जान चली गई थी और 185 लोग घायल हुए थे.