Welcome to Abhinav Times   Click to listen highlighted text! Welcome to Abhinav Times
Sunday, November 24

बीकानेर: निजी टैंकरों से जलापूर्ति के लिए दरें निर्धारित, जाने पांच किलोमीटर के लिए कितनी दर निर्धारित

अभिनव न्यूज
बीकानेर।
नहरबंदी के चलते पानी की किल्लत का फायदा उठाने वाले निजी टैंकर मालिकों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति के लिए टैंकरों की दरें निर्धारित की गई हैं। यह दरें ग्रीष्म ऋतु तक प्रभावी रहेंगी।

जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेश पुरोहित ने बताया कि जिला कलक्टर के निर्देशानुसार यह व्यवस्था लागू की गई है। इसके अनुसार प्रथम पांच किलोमीटर के लिए प्रति एक हजार लीटर पर 110 रुपए तथा पांच किलोमीटर से अधिक दूरी पर प्रति 1 हजार लीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से 22 रुपए अतिरिक्त निर्धारित किए गए हैं।

शहरी क्षेत्र के लोगों के हित में यह दरें निर्धारित की गई हैं। यदि कोई निजी टैंकर इससे अधिक राशि वसूल करता है तो उसकी शिकायत की जा सकती है। पुरोहित ने बताया कि शिकायत जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के दूरभाष नंबर 0151-2970048 तथा जलदाय विभाग के नियंत्रण कक्ष 0151-2226454 पर दर्ज करवा सकते है। शिकायत की जांच दोनों विभागों के द्वारा की जाएगी और सही पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

Click to listen highlighted text!