अभिनव न्यूज, बीकानेर। पुराने सभी प्रकार के वाहनों पर अब हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगेगी। ऐसा नहीं होने पर वाहन का चालान करने के साथ-साथ सीज की कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिए। जिला परिवहन अधिकारी भारती नथानी ने बताया कि अप्रेल 19 से पहले खरीदे गए सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
इनमें ट्रक, कार, जीप, बाइक, ट्रैक्टर, ऑटो सहित सभी वाहन शामिल हैं। नंबर प्लेट लगाने के लिए एसआईएएम के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वाहन चोरी पर अंकुश लगेगा। एचएसआरपी प्लेट के साथ छेड़छाड़ संभव नहीं होगी। वाहन ट्रैकिंग आसान होगी। नियम तोड़ने वाले वाहनों को पकड़ना आसान होगा। वाहन का रजिस्ट्रेशन, इंजन नंबर व चेसिस नंबर डालने होंगे। प्लेट लगवाने के लिए डीलर डेट बुक कर सकेंगे। ऑनलाइन फीस जमा कर बुकिंग कंफर्म हो जाएगी। निर्धारित तिथि पर डीलर के कार्यालय जाक लगवा सकेंगे।