नीट पीजी की 1456 खाली सीटें स्ट्रे राउंड काउंसलिंग से नहीं भरी जाएंगी, SC ने खारिज की याचिकाएं
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG-2021 में 1,456 सीटों को भरने के लिए स्ट्रे राउंड काउंसलिंग की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार और मेडिकल काउंसलिंग कमिटी का विशेष स्ट्रे राउंड आयोजित करने की अनुमति नहीं देना चिकित्सा शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा.
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने नीट-पीजी-2021 में 1456 सीट को भरने के लिए विशेष ‘स्ट्रे राउंड’ काउंसलिंग कराने का अनुरोध करने वाली कई याचिकाओं पर अपना आदेश गुरुवार को सुरक्षित रख लिया था. अखिल भारतीय कोटा के लिए ‘स्ट्रे राउंड’ काउंसलिंग के बाद ये सीट खाली रह गई हैं. न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने शुक्रवार को मामले में फैसला सुनाते ह...