अभिनव टाइम्स ।
चूरू . की पोक्सो कोर्ट ने रेप के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोपी ने साल 2018 ने नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था।
विशिष्ठ लोक अभियोजक वरुण सैनी ने बताया कि पीड़िता की मां ने सुजानगढ़ पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 19 सितम्बर 2018 को नाबालिग लड़की को पड़ोसी के पास छोड़कर दिल्ली गई थी। 19 और 20 सितम्बर की रात को भोजलाई रोड सुजानगढ़ निवासी राजाराम सोनी ने नाबालिग से रेप कर उसकी अश्लील फोटो खींच ली। आरोपी ने किसी को बताने पर फोटो वायरल करने की धमकी दी। 21 सितम्बर को नाबालिग की मां के आने पर पीड़िता ने आपबीती मां को बताई। जिसके बाद पीड़ित की मां ने थाने पहुंचकर आरोपी राजाराम सोनी के खिलाफ छेड़छाड़, रेप और पोक्सो की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने आरोपी राजाराम सोनी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में 16 गवाह पेश किए गए। मामले में बुधवार को न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास सजा और 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।