अभिनव टाइम्स । नई दिल्ली. फूड डिलीवरी कंपनी एक कस्टमर को हर्जाने के तौर पर 10,000 रुपये का भुगतान करेगी. कंपनी को 2020 के एक मामले में चंडीगढ़ स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने ऐसा करने का आदेश दिया है. दरअसल, जोमैटो के खिलाफ एक ग्राहक ने शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है. अजय शर्मा नामक एक ग्राहक द्वारा दायर इस शिकायत में कहा गया था कि जोमैटो ने एक कैंपेन चलाया जिसके तहत समय पर खाना नहीं पहुंचने पर पैसा वापस मिलना था लेकिन उनका ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया गया.
अजय शर्मा के अनुसार, उन्होंने 2020 में जोमैटो की ही ऐप के माध्यम से पिज्जा ऑर्डर किया था. उन्होंने इसका 287 रुपये भुगतान किया जिसमें टैक्स व समय पर डिलीवरी के लिए अतिरिक्त 10 रुपये का चार्ज शामिल था. हालांकि, ऑर्डर बुक किए जाने के 15 मिनट बाद उसे कैंसिल कर दिया गया और रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी गई.
सेवा मुहैया कराने में हुई गंभीर चूक
शर्मा का कहना है कि यह सेवा मुहैया कराने के मामले में गंभीर चूक का मामला है. उन्होंने कहा कि अगर ऑर्डर समय पर डिलीवर नहीं हो सकता था तो जोमैटो को ऑर्डर लेना ही नहीं चाहिए था. बकौल शर्मा, कंपनी ने 15 मिनट बाद ऑर्डर कैंसिल कर दिया, यह सेवा मुहैया कराने में गंभीर कमी का मामला है और इसके लिए ऑर्डर स्वीकार करने वाला जिम्मेदार है.
10 रुपये अतिरिक्त चार्ज किए गए
शर्मा ने एक समाचार चैनल से बातचीत में कहा कि जब कंपनी ने ऑर्डर समय पर डिलीवर करने के लिए अतिरिक्त 10 रुपये लिए तो यह उम्मीद की गई थी कि वे समय पर खाना पहुंचा देंगे लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए और ऑर्डर कैंसिल कर दिया. बकौल शर्मा, यह सेवा में चूक और अनुचित ट्रेड प्रैक्टिस का मामला है.
पहले खारिज हो गई थी अपील
आपको बता दें कि अजय शर्मा ने इस मामले को लेकर सबसे पहले नई दिल्ली स्थित कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट का रुख किया था. उन्होंने शिकायत दर्ज कराते हुए मुआवजे की मांग की थी लेकिन उनकी अपील को खारिज कर दिया गया था. इसके बाद वह चंडीगढ़ स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल के सामने गए. उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए कंज्यूमर कोर्ट ने जोमैटो को आदेश दिया कि वे अजय शर्मा के 10,000 रुपये का मुआवजा और एक फ्री मील उपलब्ध कराएं. कंपनी को 30 दिन के अंदर फ्री मील देने के लिए कहा गया है.