बीकानेर। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ऋण की बकाया राशि में राहत देने के लिए चलाई जा रही एक मुश्त ऋण समाधान योजना 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी। योजना में कारोबारी एवं शिक्षा ऋण के बकायादार ऋणियों पर अधिरोपित दण्डनीय ब्याज में पूर्ण छूट प्रदान की गई है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि सभी पात्र बकायादार ऋणी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि आवेदक अपनी बकाया किश्तें एक मुश्त जमा करवाते हैं तो उन्हें दण्डनीय ब्याज में पूर्ण छूट मिलेगी।