अभिनव न्यूज, नेटवर्क। Motor Vehicle Act 1932: जब भी आप कार गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आपसे जाने-अनजाने में गलती हो ही जाती होगी. ऐसे में अगर ट्रैफिक पुलिस आपको रोककर गाड़ी से चाबी निकाल ले या फिक आपको अरेस्ट करने या वाहन सीज करने की बात कहे तो आपको यहां अपने अधिकार जानने की काफी जरूरत है.
कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको बिना वजह परेशान नहीं कर सकता है. अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपके उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं. हालांकि कई लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और ट्रैफिक पुलिस को देखकर डर जाते हैं. आइए हम आपको नियम के बारे में बताते हैं.
इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के मुताबिक, ASI लेवल का अधिकारी ही ट्रैफिक वॉयलेशन पर आपका चालान काट सकता है. SI, ASI, इंस्पेक्टर को ही स्पॉट फाइन का अधिकार है. इसके अलावा ट्रैफिक कॉन्सटेबल सिर्फ इनकी मदद के लिए होते हैं. ट्रैफिक कॉन्स्टेबल किसी भी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकते हैं. इसके साथ ही न वो गाड़ी के टायर की हवा और न ही आपके साथ बदसलूकी कर सकते हैं.
यहां जान लीजिए अपने नियम
- अगर किसी गलती को लेकर आपका चालान कट जाता है तो आपको सबसे पहले इस चीज पर गौर करना चाहिए कि ट्रैफिक पुलिस के पास चालान बुक या फिर ई-चालान मशीन हो. अगर इन दोनों चीजों में से एक भी चीज ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं है तो आपका चालान नहीं काटा जा सकता है.
- दूसरी चीज यह कि ट्रैफिक पुलिस को यूनिफॉर्म में रहना बेहद जरूरी है. यूनिफॉर्म पर बकल के साथ नाम भी होना चाहिए. अगर किसी स्थिति में उसने यूनिफॉर्म न पहनी हो तो उसे पहचान पत्र के लिए कहा जा सकता है.
- ट्रैफिक कॉन्स्टेबल अगर आपकी गाड़ी की चाबी निकालता है तो तुरंत इसकी वीडिया बना लीजिए और उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर आप सीनियर अधिकारी से इसकी शिकायत कर सकते हैं.