Welcome to Abhinav Times   Click to listen highlighted text! Welcome to Abhinav Times
Friday, September 20

फ्री गेहूं ले रहे एक करोड़ परिवारों की जांच होगी, घर में एसी और कार वाले होंगे योजना से बाहर

अभिनव न्यूज, नेटवर्क। राजस्थान सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) में फ्री गेहूं ले रहे एक करोड़ से ज्यादा परिवारों की जांच करेगी। इस जांच में पता लगाया जाएगा जो परिवार मुफ्त गेहूं उठा रहे हैं, वे सही पात्र है या नहीं। विभाग के सूत्रों का कहना है कि मुफ्त राशन पाने वाले सूची में कई ऐसे नाम भी जुड़े है, जो अपात्र हैं। इसलिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भास्कर ए. सावंत ने आईटी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पत्र लिखा है। इसमें इनकम टैक्स देने वालों और चार पहिया वाहन रखने वाले लोगों की लिस्ट मांगी है।

आधार नंबर के तहत मांगी सूची

भास्कर ए. सावंत ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लिए पत्र में बताया कि राज्य सरकार NFSA के लाभार्थी की जांच करना चाहती है। क्योंकि NFSA में ये प्रावधान है कि कोई भी आयकर दाता सरकार से खाद्य सुरक्षा की गारंटी के तहत फ्री अनाज नहीं ले सकता। ऐसे में विभाग को राज्य के सभी करदाताओं की सूची उपलब्ध करवाई जाए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ये सूची आधार नंबर के तहत मांगी है। क्योंकि सभी NFSA की सूची में चयनित परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर सूची से लिंक है।

चौपहिया वाहन चालकों की भी मांगी सूची
खाद्य आपूर्ति विभाग ने ऐसा ही एक पत्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अतिरिक्त मुख्य सचिव को लिखा है। इसमें प्रदेश के चार पहिया वाहन रखने वाले लोगों की आधार नंबर वाइज सूची मांगी है। हालांकि, इसमें ट्रेक्टर या अन्य कॉमर्शियल वाहन जो जीविका चलाने में उपयोग आते है उनकी सूची नहीं मांगी गई है।

1.07 करोड़ परिवार है इस सूची में
राजस्थान में इस समय नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की सूची में 1 करोड़ 7 लाख 35,652 परिवार जुड़े हैं। इन परिवारों को केन्द्र और राज्य सरकार हर महीने फ्री में राशन की दुकान से गेहूं उपलब्ध करवाती है। एक परिवार के एक सदस्य को हर महीने 5 किलोग्राम गेहूं उपलब्ध करवाया जाता है। विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में अभी 4 करोड़ 35 लाख प्रदेशवासी योजना का फायदा ले रहे हैं। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तरह पात्र लोगों को 2021 तक 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं दिया जाता था। अब इन परिवारों के लिए गेहूं फ्री है।

ऐसे परिवार होंगे लिस्ट से बाहर
खाद्य सुरक्षा योजना से जुडऩे की शर्त यही है कि परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी वाला नहीं होनी चाहिए।
घर के परिवार का कोई भी सदस्य 10000 महीने से ज्यादा कमाई करने वाला नहीं होना चाहिए।
जिसके पास पक्का मकान और चार पहिया वाहन हो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

अपात्र लोगों पर इस प्रकार होगा एक्शन
उन्हें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा।
इसके बाद उनकी स्क्रूटनी की जाएगी कि वे पात्रता की सभी शर्तें पूरी नहीं करते हैं।
विभाग बाद में ऐसे अपात्रों से वसूली भी कर सकता है।

पहले अपील, अब एक्शन की तैयारी
विभाग ने खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े अपात्र लोगों को कई बार पहले खुद ही नाम हटवाने की अपील की थी। ताकि अपात्र हो चुके परिवारों का नाम कटने के बाद पात्र लोगों को उनकी जगह मुफ्त राशन का लाभ मिल सके। लेकिन इस प्रयास का कोई खास असर नजर नहीं आने पर अब विभाग उनके खिलाफ एक्शन लेगा।

Click to listen highlighted text!