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Friday, September 20

Rajasthan: वाहन चालकों को भरना पड़ेगा 5000 जुर्माना! हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि में हुआ बदलाव

अभिनव न्यूज, नेटवर्क। राजस्थान में 10 अगस्त से वाहन चालकों को यातायात नियमों की अवहेलना भारी पड़ने वाली है. परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HRSP) लगवाने की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है. इसके लिए विभाग ने बुधवार को आदेश जारी कर दिए हैं. अब पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HRSP) नंबर प्लेट 10 अगस्त तक लग सकेगी. इसे पहले विभाग ने इसके लिए अंतिम तिथि 31 जुलााई निर्धारित की थी. 

प्रदेश में करीब 32 लाख छोटे वाहन हैं, इनमें करीब 4 लाख वाहनों पर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग पाई है, जबकी 28 लाख वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन चला रहे हैं, ऐसे में पुलिस इन वाहनों पर कार्रवाई कर सकती है. नियम के तहत पुलिस बिना HRSP नंबर प्लेट वाले वाहनों पर भारी शुल्क वसूल कर सकती है.

10 अगस्त तक मिलेगी छूट

वाहन मालिकों द्वारा 10 अगस्त तक एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरांत बुकिंग स्लिप दिखाने दिखाने पर भी चालान से बचा जा सकेगा.

इस तरह बना सकते हैं HRSP नंबर प्लेट

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की वेबसाइट transport.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध लिंक www..Siam.in के माध्यम से भारतीय ऑटोमोबाइल मेनुफैक्चरर्स सोसायटी की वेबसाइट पर जाने से संबंधित जिले, वाहन की श्रेणी एवं डीलर का चयन कर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगवाने हेतु स्लॉट बुक किया जा सकता है. 

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