अभिनव न्यूज, नेटवर्क। भीषण गर्मी में बिजली का खर्च बढऩे के साथ ही जुलाई का बिल उपभोक्ताओं को बड़ा झटका देने वाला है। विद्युत निगम ने 54 पैसा प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगाया है, जिसकी वसूली अगले बिल से की जाएगी। खास बात ये कि विद्युत निगम तय मापदंड से ज्यादा वसूली करेगा। नियम ये है कि बिजली खरीद दर पर 15 प्रतिशत तक सरचार्ज लगाया जा सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि नए फ्यूल सरचार्ज के अनुसार राशि औसत खरीद दर की 15 प्रतिशत से अधिक हो रही है। जैसे कि निगम की बिजली खरीद दर 4 रुपए प्रति यूनिट है, जिस पर 60 पैसा तक सरचार्ज जोड़ा जा सकता है।
विद्युत निगम ने 7 पैसे प्रति यूनिट के विशेष ईंधन अधिभार के अतिरिक्त 54 पैसा प्रति यूनिट बेस फ्यूल सरचार्ज वसूलने का आदेश जारी किया है। ये सरचार्ज पूरे सालभर लिया जाएगा। जिसे अगले माह में आने वाले बिल में चुकाना होगा। पिछले साल 52 पैसा प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज वसूला गया था। इस साल प्रति यूनिट दो पैसे की बिना आधार बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के 60 लाख उपभोक्ताओं से इसकी वसूली की जाएगी।
वसूली नियम और छूट का यह प्रावधान
– फ्यूल सरचार्ज वसूली के दायरे से कृषि बिजली उपभोक्ता और सब्सिडी पाने वाले उपभोक्ताओं को मुक्त रखा गया है। दोनों श्रेणियों के उपभोक्ताओं का भार राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाएगा।
-पहले फ्यूल सरचार्ज तिमाही से वसूला जाता था। आपत्ति के बाद पिछले सालभर के फ्यूल सरचार्ज का औसत ज्बेस फ्यूल सरचार्ज वसूला जाने लगा, जो बिजली उत्पादन लागत को लेकर सामान्य टैरिफ के अलावा होता है।
आयोग का यह आदेश
-आरइआरसी के टेरिफ आदेश 31 मार्च 2023 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए 54 पैसे प्रति यूनिट आधार ईंधन अधिभारज् लगाया गया बताया है, लेकिन इसके साथ कोई गणना प्रपत्र नहीं दिया गया है।
-वर्ष 2023-24 के लिए जारी टेरिफ आदेश के पेरा 5-1-25 में लिखा है कि गत वर्ष में चारों तिमाही में बिलिंग किए गए ईंधन अधिभार की औसत दर पर मासिक आधार पर ‘बेस ईंधन अधिभार’ लगाया जाएगा।
निगम नहीं बता पाया पिछला गणित
-वर्ष 2022-23 में ईंधन अधिभार की प्रति यूनिट दर प्रथम तिमाही में (19 पैसे), द्वितीय में (45 पैसे) और तृतीय तिमाही में (52 पैसे) दर रही, जबकि चौथी तिमाही के लिए ईंधन अधिभार आदेश नहीं निकला।
-पिछले साल 29 पैसे/यूनिट के बजाय 52 पैसे/यूनिट सरचार्ज लगाया गया था। 29 पैसे/यूनिट की दर से आधार ईंधन अधिभार का संशोधित आदेश और पूरी गणना मांगी गई थी, लेकिन अपनी ही गणित नहीं दे पाया।
नियम : बिजली खरीद दर का 15 फीसदी तक ही फ्यूल सरचार्ज
हकीकत : निगम ज्यादा दर से वसूलेगा, जुलाई का बिल देगा झटका
टॉपिक एक्सपर्ट
इंजी. वाइ.के. बोलिया, पूर्व एसइ व ऊर्जा सलाहकार राजस्थान विद्युत विनियामक
आयोग के नियमानुसार ईंधन अधिभार की अधिकतम दर औसत बिजली खरीद दर की 15 प्रतिशत तक हो सकती है। जबकि औसत बिजली खरीद दर 4 के 15 प्रतिशत से 60 पैसे प्रति यूनिट से अधिक नहीं हो सकती है। वर्तमान में विशेष ईंधन अधिभार, (7 पैसे) के अलावा 54 पैसे प्रति यूनिट लेने पर यह मापदंड से अधिक हो रहा है, ये नियम विरुद्ध है।