अभिनव न्यूज, नेटवर्क। हाईकोर्ट ने दो साल पुरानी तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल-1 भर्ती को लेकर जारी यथास्थिति का आदेश वापस लेते हुए करीब छह हजार शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अदालती आदेश से गठित विशेषज्ञ कमेटी ने प्रश्नों के जवाबों को सही माना है, इसलिए मामले में दखल नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश समीर जैन ने प्रियंका शर्मा सहित 141 अन्य की याचिकाओं को खारिज करते हुए यह आदेश दिया।
याचिकाओं में बताया गया था कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने तृतीय श्रेणी के 21 हजार शिक्षकों की भर्ती निकाली। इसके लिए आयोजित लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी में याचिकाकर्ताओं के जवाब सही थे, लेकिन बोर्ड के कुछ सवालों के जवाब डिलीट कर देने से याचिकाकर्ता चयन से बाहर हो गए। कोर्ट ने विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट को सही मानकर याचिकाओं को खारिज कर दिया।