अभिनव न्यूज, नेटवर्क। राजस्थान में शाहपुरा जिले के कोटड़ी में 14 साल की बच्ची से गैंगरेप कर जिंदा जलाने वालों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस बहुचर्चित मामले में सोमवार को भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट-2 ने दो दोषियों कालू और कान्हा को मौत की सजा सुनाई। जज ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना।
इससे पहले शनिवार को भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट ने कालू और कान्हा को दोषी करार दिया था। जबकि सात आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।
आज सुनवाई के दौरान कोर्ट में पीडि़ता के माता-पिता भी मौजूद थे। फैसला सुनकर पीडि़ता की मां ने कहा कि आज हमें न्याय मिल गया। जिन सात आरोपियों को बरी किया है, उनमें दोनों दोषियों की पत्नी, मां, बहन और अन्य शामिल हैं।
लोक अभियोजक (सरकारी वकील) महावीर किसनावत के अनुसार नाबालिग लड़की को पिछले साल अगस्त में गैंगरेप के बाद कोयले की भट्?ठी में जिंदा जला दिया गया था। पुलिस ने एक महीने के अंदर 473 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। कोर्ट ने भी इस हत्याकांड को जघन्य अपराध माना है।