अभिनव न्यूज, नेटवर्क। राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी कर कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर पूर्णतः रोक लगा दी है। प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता ने एक आदेश जारी किया है जिसमें राजकीय कर्मचारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। साथ ही इस आदेश में एपीओ और रिक्त स्थान पर पदस्थापन आदेश जारी नही करने के भी निर्देश दिए गए है।
यह है आदेश
राजकीय अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानान्तरण के संबंध में इस विभाग द्वारा जारी समस्त पूर्व परिपत्रों के अधिक्रमण में विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04.01.2023 द्वारा दिनांक 15.01.2023 से राजकीय अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जो वर्तमान में पूर्णतः प्रभावी है।
राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा प्रतिबंध अवधि में भी विभागीय स्तर पर ही स्थानान्तरण / पदस्थापन आदेश जारी किये जा रहे है, जो राज्य में सुशासन एवं पारदर्शिता की भावना के अनुरूप नहीं है। विभागीय परिपत्र दिनांक 20.01.2023 द्वारा स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि में अधिकारियों / कर्मचारियों को आदेशों की प्रतीक्षा (ए.पी.ओ.) अथवा अन्य माध्यम से इच्छित जगह रिक्त पद पर पदस्थापन आदेश जारी नहीं करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।
राज्य सरकार के निर्देशों की अक्षरशः पालनार्थ हेतु समस्त विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विभागाध्यक्षों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र अनुसार पालना सुनिश्चित करावें तथा ऐसा कोई प्रकरण राज्य सरकार के संज्ञान में आता है तो इसका दायित्व आप स्वंय का होगा।