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Sunday, November 24

बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ FIR, जमीन पर अवैध कब्जा और मारपीट करने का आरोप

अभिनव न्यूज, नेटवर्क। राजधानी जयपुर के करधनी थाने में हवामहल विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित युवक ने बालमुकुंद आचार्य और पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ अवैध कब्जा करने का प्रयास और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित की शिकायत पर थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, तो उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसीपी झोटवाड़ा सुरेंद्र सिंह राणावत मामले की जांच क रहे है।

पुलिस ने बताया कि पीड़ित सूरजमल रैगर ने कोर्ट से इस्तगासे के जरिए करधनी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़ित सूरजमल ने शिकायत में बताया कि स्वामी बालमुकुंद आचार्य उर्फ संजय शर्मा और पुरुषोत्तम शर्मा अन्य लोगों के साथ परिवादी के खेत पर आए थे। आरोप है कि पीड़ित सूरजमल के साथ इन सभी लोगों ने मारपीट की गई। वहीं पीड़ित को जातिसूचक शब्द से अपमानित किया। पीड़ित की रिपोर्ट के अनुसार, करधनी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए गए, लेकिन पुलिस ने सुनवाई नहीं की। आरोपियों की ओर से धमकी भी दी गई कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आरोपियों की ओर से पीड़ित की जमीन पर कब्जा करने की धमकी दी गई।

पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों और उनके साथियों की ओर से मारपीट की गई, तो आसपास के लोगों ने बीचबचाव किया। पीड़ित का कहना है कि उसकी जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। थाने में शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए। इसके बाद पीड़ित सूरजमल ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय की दखल के बाद करधनी थाने में 4 दिसंबर को मामला दर्ज किया गया है।

वहीं इस पूरे मामले पर विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा है कि यह जमीन हमारी है, जिस पर पड़ोसी अवैध कब्जा करना चाह रहा है। बालमुकंद आचार्य ने कहा कि अब मामला दर्ज हो ही गया है तो सब साफ हो जाएगा।

एसीपी झोटवाड़ा सुरेंद्र सिंह राणावत के इस मामले में कहा कि पीड़ित सूरजमल रायगढ़ ने कोर्ट से इस जगह से के जरिए रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़ित सूरजमल रायगढ़ ने शिकायत में बताया कि स्वामी बालमुकुंद आचार्य और पुरुषोत्तम शर्मा अन्य लोगों के साथ परिवादी के खेत पर आए थे। पीड़ित के साथ मारपीट की गई। पीड़ित ने जातिसूचक शब्द बोलने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने आईपीसी धारा 323, 341 और एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज जांच पड़ताल कर रही है।

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