अभिनव न्यूज, नेटवर्क। प्रदेश में विधाानसभा चुनाव के लिए गुरूवार शाम छह बजे बाद चुनाव प्रचार का शोर थम गया और बाहरी राजनेता लौट गए। मतदान समाप्ति तक बाहरी राजनेताओं के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में रूकने, चुनावी सभा, जुलूस या चुनावी समारोह का आयोजन करने और उसमें भाग लेने पर दो साल की सजा व जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं।
टेलीविजन या डिजीटल माध्यम से मतदान समाप्ति तक चुनावी अपील या प्रचार तथा 30 नवम्बर को शाम 6.30 बजे तक एक्जिट पाेल प्रसारित करने पर पाबंदी रहेगी, वहीं दो दिन तक राजनीतिक दलों के प्रिंट मीडिया को जारी विज्ञापनों पर भी निर्वाचन अधिकारियों की निगाह रहेगी। चुनाव से पहले मतदाताओं को प्रलोभन देने के मामलों पर चुनाव आयोग की देखरेख में काम कर रही एजेंसियों ने निगरानी बढ़ा दी है। बाहरी राजनेताओं पर निगरानी के लिए सामुदायिक केन्द्रों, गेस्ट हाउस, धर्मशालाओं आदि में ठहरने वालों पर निगाह रखी जा रही है। अभ्यर्थी से भिन्न सरकारी सुरक्षा प्राप्त राजनीतिक व्यक्ति उस क्षेत्र का मतदाता है तो वह मतदान के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं कर सकेगा।