Welcome to Abhinav Times   Click to listen highlighted text! Welcome to Abhinav Times
Saturday, November 23

नाबालिग से रेप, 20 साल की जेल:घर में अकेली 13 साल की बच्ची के साथ किया था रेप

अभिनव न्यूज
बीकानेर।
बीकानेर के खाजूवाला में महज तेरह साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने अभियुक्त को बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पचास हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

करीब ढाई साल पहले दुष्कर्म का ये मामला खाजूवाला थाने में दर्ज हुआ था। तब आरोप लगाया गया कि सोहन सिंह नामक युवक ने घर में अकेली बैठी तेरह साल की नाबालिग लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म किया। उस समय घर के सभी लोग खेत गए हुए थे। परिवादी पहुंचे तो लड़की के रोने की आवाज आ रही थी, सोहन सिंह घर वालों को धक्का देकर भाग गया।

इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की और जांच करके अदालत में चालान पेश कर दिया। अदालत ने खाजूवाला के 14 बीडी निवासी सोहन सिंह पुत्र दर्शन सिंह को दोषी करार दिया। पोक्सो एक्ट के तहत उसे बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुना दी है। उसे दो अलग अलग मामलों में पचास हजार रुपए का अर्थदंड भी अदालत में देना होगा। ऐसा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक (पोक्सो) सुभाष साहू ने इस मामले में पीड़िता की ओर से अदालत में पक्ष रखा।

Click to listen highlighted text!